भारत में हर नागरिक के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। इसकी मदद से पात्र परिवारों को मुफ्त या कम कीमत पर अनाज और जरूरी सामान मिलता है। यही नहीं, कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी राशन कार्ड से जुड़ा होता है। परिवार में कितने सदस्य हैं, उसी आधार पर सरकार द्वारा मिलने वाले राशन की मात्रा तय की जाती है।
सरकार ने शुरू की नई ऑनलाइन व्यवस्था
लोगों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने अब एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम अभी तक राशन कार्ड में शामिल नहीं हुआ है, तो अब घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए उसे जोड़ा जा सकता है। इस काम के लिए केवल मोबाइल और जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
नाम जोड़ने के लिए जरूरी शर्तें
देशभर में लाखों परिवार राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपका कोई सदस्य छूट गया है, तो आप आसानी से उसे ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि राशन कार्ड धारक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
विवाह के बाद नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जहां नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है। विवाह के बाद पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, विवाह के बाद जारी नया राशन कार्ड, ससुराल का राशन कार्ड और राशन कार्ड मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।
बच्चों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया
यदि परिवार में किसी नवजात शिशु या बच्चे का नाम शामिल करना है, तो इसके लिए मौजूदा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
नया नाम जोड़ने के लिए लाभार्थी को संबंधित राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में प्रवेश करें। यहां “नया सदस्य जोड़ें” विकल्प चुनकर आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। इसी के जरिए आप आगे ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।