भारत में सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी रूप से आवश्यक है। चाहे वाहन दोपहिया हो, चारपहिया या कमर्शियल, हर ड्राइवर को अधिकृत लाइसेंस की जरूरत होती है। पहले इस प्रक्रिया में आरटीओ के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
समय के साथ बदली ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था
पहले के समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। आवेदन के बाद हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था और कई बार दस्तावेज़ों की जांच में महीनों लग जाते थे। अब परिवहन मंत्रालय ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। इस बदलाव से लोगों को न केवल सुविधा मिली है, बल्कि समय और धन दोनों की बचत होने लगी है।
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नागरिकों की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही इंटरनेट के जरिए आवेदन कर सकता है। यह पहल “डिजिटल इंडिया मिशन” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सीधे ऑनलाइन पहुंचाना है।
लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की नई डिजिटल प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आवेदक एक से छह महीने के बीच परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी, लेकिन अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। इस डिजिटल बदलाव से आवेदकों का समय और ऊर्जा दोनों बच रहे हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan की वेबसाइट पर जाएं।
फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने राज्य का नाम दिए गए बॉक्स में एंटर करें।
अब स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में सभी डिटेल्स सही-सही भरें।
इसके पश्चात् ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, फोटो और हस्ताक्षर फॉर्म के साथ अपलोड करें।
अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक एप्लिकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करने का ऑप्शन आएगा। इस फीस का भुगतान करें।
फीस का भुगतान करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का स्लॉट बुक करें।
इसके बाद तय किए गए स्लॉट के दिन और तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहुंचे
ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर मांगे जाते हैं। दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
फीस भुगतान और टेस्ट स्लॉट बुकिंग की सुविधा
फॉर्म भरने के बाद आवेदक ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान कर सकता है। भुगतान पूरा होते ही उसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करने का विकल्प मिलता है। तय तारीख और समय पर आवेदक को आरटीओ दफ्तर जाकर टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
घर बैठे मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद कुछ ही दिनों में आवेदक का लाइसेंस तैयार कर दिया जाता है और डाक के माध्यम से घर भेजा जाता है। अब लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार की इस डिजिटल पहल से आम नागरिकों को न केवल सुविधा मिली है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ी है।